30/03/2026
1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी, पैन कार्ड आवेदन में किए गए प्रमुख परिवर्तनों में आधार लिंक की परवाह किए बिना सहायक दस्तावेजों (जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट) को अनिवार्य रूप से जमा करना और फॉर्म 49A/49AA का नाम बदलकर फॉर्म 93/95 करना शामिल है। पैन आवेदन पर नाम अब आधार विवरण से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।
महत्वपूर्ण अद्यतन और नियम (1 अप्रैल, 2026 से)
अनिवार्य दस्तावेज: आधार कार्ड का उपयोग करने पर भी, आवेदकों को जन्म तिथि का अलग से प्रमाण देना होगा (जैसे, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र)।
नए प्रपत्र का पुनर्नामकरण: भारतीय नागरिकों के लिए मौजूदा प्रपत्र 49ए को प्रपत्र 93 से और विदेशी नागरिकों के लिए प्रपत्र 49एए को प्रपत्र 95 से प्रतिस्थापित किया गया है।
आधार-पैन मिलान: आवेदक का नाम आधार डेटाबेस में मौजूद नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए।
पहचान/पते का प्रमाण: नए, अधिक सख्त दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकताएं लागू हो गई हैं (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट)।
जुर्माने की चेतावनी: एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है।
आवेदन प्रक्रिया (डिजिटल और भौतिक)
ऑनलाइन आवेदन:प्रोटियन (पूर्व में एनएसडीएल) या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइटों के माध्यम से आवेदन करें ।
शुल्क: भौतिक कार्ड के लिए लगभग ₹107 और केवल ई-पैन के लिए लगभग ₹72।
डिजिटल विकल्प: आवेदन ई-हस्ताक्षर (कागज रहित) का उपयोग करके या 15 दिनों के भीतर भौतिक दस्तावेज जमा करके जमा किए जा सकते हैं।
महत्वपूर्ण नोट्स
नाबालिगों का पैन कार्ड: नाबालिग पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं; उन्हें जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
हस्ताक्षर: सुनिश्चित करें कि हस्ताक्षर निर्धारित बॉक्स के अंदर ही हों, क्योंकि इनका उपयोग कार्ड पर किया जाएगा।
सुधार/अद्यतन: मौजूदा विवरणों को अपडेट करने के लिए, जैसे कि अपना नाम या पता बदलना, इसी फॉर्म का उपयोग करें।