01/03/2026
31 मार्च तक बनवाएं अपने परिवार के हिम केयर कार्ड
प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजना हिमकेयर के अंतर्गत
पंजीकृत सरकारी अस्पताल में दाखिल होने पर परिवार को पांच लाख रूपए तक के
मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है l हिमकेयर के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड बनाने
की सुविधा लोकमित्र केंद्रों, साइबर कैफे या आवेदक स्वयं www.hpsbys.in
वेबसाइट पर, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र
अपलोड करवा कर और निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर बनवा सकते है l
हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की
दरें तय की गई हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. प्रवीण चौधरी ने बताया की अब नया कार्ड
पंजीकरण साल में सिर्फ मार्च, जून, सितम्बर और दिसंबर महीने में ही होगा
और अब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 तक ही नया कार्ड पंजीकरण
प्रक्रिया जारी रहेगी l इसके अलावा कार्ड का नवीनीकरण भी 31 मार्च
2026 तक करवा सकते हैं l इन कार्डों की वैद्यता 1 साल के लिए होगी l
योजना के अंतर्गत लोकमित्र केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर में नामांकन करने
और दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए लाभार्थी से प्रीमियम ( पहली श्रेणी
: बी.पी.एल, मनेरेगा, रजिस्टर्ड रेहड़ी – फेरी वाले 0 प्रीमियम दे कर
अपना हिम केयर कार्ड बनवा सकते हैं l दूसरी श्रेणी : एकल नारी , 40
प्रतिशत से अधिक विकलांग, दैनिक भोगी, संविदा कर्मचारी, अंशकालिक
कर्मचारी, आउट्ससोर्स कर्मचारी , 365 रुपये दे कर अपना हिम केयर कार्ड
बनवा सकते हैं l तीसरी श्रेणी : जो लाभार्थी पहली और दूसरी श्रेणी में
नहीं आते हैं और न ही वह सरकारी कर्मचारी और पेन्सनर या उनके आश्रित
परिवार के सदस्य नहीं हैं 1000 रूपये देकर अपना हिम केयर कार्ड बनवा सकते
हैं l ) के अतिरिक्त 50 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। योजना में विभिन्न
प्रकार की आम व गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। लाभार्थी प्रदेश
में हिमकेयर कार्ड के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी अस्पतालों के अलावा पंजीकृत
निजी अस्पतालों( केवल डायलिसिस मरीज के लिए ) में जाकर मुफ्त इलाज करवा
सकते हैं। इसके अतिरिक्त पी. जी. आई. चंडीगढ़ और एम्स बिलासपुर में भी इस
कार्ड पर मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है|
अत: सभी लाभार्थियों से अनुरोध है की अपना हिम केयर कार्ड समय पर बनवा
लें अन्यथा मुसीबत के समय गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है l
Under the HIMCARE scheme, eligible families can avail cashless treatment coverage of up to Rs. 5.00 lakh per year per family in empanelled hospitals.